मिल्लत टाइम्स: 2005 में पुलिस महकमे की एक इमारत में हुए खुद्कुश आतंकवादी हमले में गुरुवार को हैदराबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया.अदालत ने सभी आरोपियों को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया.
SIT ने बताया था हरकतुल जिहाद ऐ इस्लामी का हाथ
हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में 12 अक्टूबर, 2005 को ये आतंकवादी हमला हुआ था जिसमे एक होमगार्ड की मौत हो गयी थी जबकि एक घायल हुआ था विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दावा किया था कि इस हमले के पीछे बांग्लादेशी संगठन हरकतुल जिहाद-ए-इस्लामी (एचयूजेआई) का हाथ था
इस मामले में मोहम्मद अब्दुल जाहिद, अब्दुल कलीम, शकील, सैयद हाजी, अजमल अली खान, अजमत अली, महमूद बारूदवाला, शायक अब्दुल खजा, नफीस बिस्वास और बांग्लादेशी नागरिक बिलालुद्दीन को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी.
आरोपियों के वकील अब्दुल अज़ीम ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहां कि SIT बिना सबूत के गिरफ़्तार कर लिया था,पुलिस सबूत पेश करने में असफल रही.
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