नीतीश कुमार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना; साहित्यिक चोरी मामले मे राहत देने से कोर्ट इंकार

M Qaisar Siddiqui

M Qaisar Siddiqui

04 August 2017 (Publish: 08:05 PM IST)

जाने क्या है मामला..

जेएनयू के पूर्व शोधकर्ता व लोकसभा का चुनाव लड़ चुके अतुल कुमार सिंह ने याचिका दायर कर नीतीश पर आरोप लगाया कि उनके शोध कार्य को नकल कर पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई) के सदस्य सचिव शेबल गुप्ता ने किताब के रूप में छापा और इस किताब का अनुलेखन बिहार सीएम नीतीश कुमार ने किया था.कोर्ट ने नीतीश कुमार के बचाव की अर्जी खारिज करते हुये कहा यह कानून का दुरुपयोग है.अतुल कुमार को नीतीश कुमार को इस मामले में पक्षकार बनाने का पूरा अधिकार है.

नीतीश कुमार की दलीलों को खारिज करते हुये मामले में गवाही शुरु करने का निर्देश दिया गया है. संयुक्त रजिस्ट्रार ने नीतीश कुमार का दलीलें खारिज करते हुये इस बात पर गौर किया कि याची के शोधकर्ता के दो सुपरवाइजर ने उसके शोध कार्य को मूल कार्य बताया था और किताब के विमोचन से एक दिन पहले 14 मई 2009 को जारी किया था. इसके मद्देनजर याची को नीतीश कुमार पर मुकदमा करने का पूरा अधिकार है.

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